Scrap Policy: उत्तराखंड में 15 साल से पुराने वाहन कबाड़ में दो, नए के टैक्स में 25 प्रतिशत छूट पाओ

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Uttarakhand Cabinet Scrap policy Approved give vehicles older than 15 years get 25 percent discount on new

कार
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

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अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नया खरीदना चाह रहे हैं तो अब सरकार इसके लिए आपको 50 हजार रुपये तक की विशेष छूट देगी। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पुराना वाहन आप स्क्रैपिंग सेंटर में देकर उसके कबाड़ का पैसा लेने के साथ ही सरकार का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत स्क्रैप पॉलिसी के लिए केंद्र से 50 करोड़ की मदद मिलेगी। इस नीति के तहत सभी सरकारी विभागों, निकायों, प्रतिष्ठानों के 15 वर्ष पुराने वाहन कबाड़ बनेंगे। गैर सरकारी या निजी वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। अगर आप अपना वाहन स्क्रैप सेंटर में देंगे तो आपको बाजार भाव के हिसाब से उस सेंटर की ओर से पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर 25 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

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नए वाहन की खरीद के दौरान इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मसलन, अगर आप 10 लाख रुपये की कार खरीदते हैं और उसका टैक्स एक लाख रुपये है तो उसका 25 प्रतिशत यानी 25 हजार रुपये टैक्स में छूट मिलेगी। 20 लाख के वाहन पर 25 प्रतिशत के हिसाब से 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी लेकिन इससे अधिक की छूट नहीं मिलेगी।

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