Shimla: अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत

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Disqualified MLA Chaitanya's father Rakesh and independent MLA Ashish granted interim bail from the High Court

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। पुलिस के पास हुई शिकायत में इन दोनों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर खरीद-फरोख्त की साजिश रचने का आरोप है।

पुलिस ने बालूगंज थाना में इन दोनों पर धारा 171ए, 171सी, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 व 8 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला कांग्रेस के दो विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने दर्ज करवाया है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं।

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