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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले सुबाथू कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इससे सुबाथू कॉलेज में पढ़ने वाले 150 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में 3 जनवरी 2024 तक जवाब मांगा है। मामले में कॉलेज के छात्र-अभिभावक एसोसिएशन ने एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी।
उच्च न्यायालय में तर्क दिया गया कि कॉलेज में करीब 150 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 90 से 95 लड़कियां हैं। इनमें ज्यादातर विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के हैं। अब छात्रों की परीक्षाओं का समय है। ऐसे में इस तरह से कॉलेज की अधिसूचना रद्द करना सही नहीं है। उधर, सुबाथू कॉलेज के पूर्व सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने केस नंबर 9781/2023 के तहत सुबाथू के सरकारी अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के मामले में रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इससे छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य ने कहा कि जैसे ही उनके पास आदेश पहुंचेंगे, वह कक्षाएं शुरू कर देंगे।
यह है मामला
गौर रहे कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कॉलेज को सरकारी दर्जा दिया था। कॉलेज में सरकारी पट्टिका लगने के बाद सुबाथू सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र- छात्राओं ने दाखिला लिया। लेकिन परीक्षा के बीच में ही सरकार ने सुबाथू कॉलेज का सरकारी दर्जा समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद सुबाथू सहित आसपास के ग्रामीणों ने सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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