Shimla News: चरस रखने के मामले में नौ वर्षों की सजा भुगत रहा आरोपी हिमाचल हाईकोर्ट से बरी

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The accused, who was serving a sentence of nine years in the case of possession of charas, was acquitted by th

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चरस रखने जुर्म में नौ वर्ष का कठोर कारावास की सजा भुगत रहे नंद लाल को दोषमुक्त किया है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने अपील को स्वीकार करते हुए नंद लाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि 9 सितंबर 2013 को उसने आरोपी से एक किलो चरस पकड़ी थी।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने विशेष अदालत चंबा की अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने नंद लाल को चरस रखने का दोषी ठहराया था और उसे नौ वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है। इसके चलते उसे कैद से मुक्त किया जाए।

 

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