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नैनीताल हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में जमानत पर रिहा सातों अभियुक्तों को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोस्वामी, दिनेश चंद्र जोशी, बलवंत सिंह रौतेला, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी की जमानत को निरस्त करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सभी अभियुक्तों के खिलाफ पेपर लीक करने का आरोप है। इनके खिलाफ यूकेएसएसएससी ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य मिलने पर इन्हें जेल भेजा गया था लेकिन एडीजे कोर्ट देहरादून से इन्हें जमानत मिल चुकी है।
एसटीएफ ने एडीजे कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनकी जमानत निरस्त की जाए क्योंकि एसटीएफ को इनके खिलाफ जांच के दौरान कई साक्ष्य मिले हैं। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें कई आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।
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