UKSSSC: 184 नकलचियों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाएगा आयोग, नए नकलरोधी कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई

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UKSSSC will ban 184 copycats for five years strict action will be taken under new anti copying Law

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह-ग की चार भर्तियों के पेपर लीक, नकल, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ मामले में 184 अभ्यर्थियों को पांच साल के लिए सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करेगा। न केवल अपनी बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से डिबार करने के लिए भी यह सूची आयोग को भेजी जाएगी।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक्ट 24 जून 2014 को जारी हुआ था। इसमें नकल पर कार्रवाई का सीधे अधिकार आयोग को दिया गया था। आयोग शुचिता प्रभावित करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर सकता है। वहीं, अब राज्य में नया नकलरोधी कानून भी लागू हो गया है।

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वहीं, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि सभी के जवाब मिलने के बाद उन्हें देखा जाएगा। इसके बाद आरोपियों को आयोग की परीक्षाओं से पांच साल के लिए डिबार करने की तैयारी है। बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग ने भी समूह-ग की भर्तियों में पेपर लीक के 105 आरोपियों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया है।

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