UP: आगरा में वाहन संख्या AS और AY सीरिज के रजिस्ट्रेशन हुए कैंसिल, सड़क पर दिखे तो लगेगा पांच हजार का जुर्माना

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agra vehicle number of as to ay series will be ban by rto in agra

नंबर प्लेट
– फोटो : प्रतीकात्मक

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आपके वाहन का नंबर यूपी 80 एएस से एवाई तक है, तो ये अब कबाड़ माने जाएंगे। 15 साल पुराने इन वाहनों का आरटीओ ने पंजीकरण निरस्त कर दिया है। इस नंबर के वाहन चलते मिलने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा और वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा।

एआरटीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 15 साल पुराने वाहनों की संख्या 58 हजार है। ये यूपी 80 एएस, एटी, एयू, एवी, एडब्ल्यू, एएक्स और एवाई सीरीज के नंबरों वाले वाहन हैं। इसमें दोपहिया वाहनों की संख्या करीब 40 हजार है। इनकी मियाद 31 मार्च 2023 को पूरी हो जाने के कारण पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। इनको अब टीटीजेड वाले जिलों में नहीं चलाया जा सकेगा। ये वाहन चलते मिलने पर स्मार्ट कैमरों में कैद हुए तो 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। चेकिंग के वक्त वाहन पकड़ में आया तो इसे जब्त करते हुए सीज कर दिया जाएगा।

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हादसा होने पर दर्ज होगा हत्या का केस, नहीं मिलेगा बीमा

शहर में सैकड़ों वाहन 15 से 25 साल पुराने तक धड़ल्ले से चल रहे हैं। आरटीओ (प्रवर्तन) कपिलदेव सिंह का कहना है कि इस तरह के वाहन से दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम तो छोड़िए, हादसे में मृत्यु होने पर सड़क हादसे के स्थान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये वाहन पूरी तरह अवैध हो चुके हैं। इनका संचालन करने वाला खुद इसका जिम्मेदार होगा।

नहीं तैयार हुआ स्क्रैप सेंटर

जिले में 58 हजार वाहन कबाड़ घोषित हो चुके हैं। इनके निस्तारण के लिए स्क्रैप सेंटर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। शाहदरा में बन रहे स्क्रैप सेंटर का कार्य भी पिछड़ गया है। ऐसे में आरटीओ विभाग को जब्त वाहनों को जमा करने और नष्ट करने में दिक्कत आएगी। स्क्रैप सेंटर के निदेशक सुनील जैन ने बताया कि कार्य तेजी से चल रहा है, 66 हजार वाहनों के रखने और नष्ट करने की क्षमता है। 15 दिन में सेंटर शुरू हो जाएगा।

किसी भी स्क्रैप सेंटर पर करा सकते हैं नष्ट

एआरटीओ ने बताया कि प्रदेश में 35 स्क्रैप सेंटर संचालित हैं। वाहन स्वामी किसी भी सेंटर पर वाहनों को सरेंडर कराते हुए नष्ट करवा सकते हैं। इस पर उसे प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसमें नए वाहन के पंजीयन टैक्स पर 10 फीसदी और व्यावसायिक वाहन पर 15 फीसदी छूट मिलेगी। ये लाभ वाहन नष्ट कराने पर एक साल के लिए मिलेगा।

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