UP : पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में जमानत याचिका खारिज

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UP High Court rejects bail plea of ex-MP Bal Kumar Patel in cheating case

बाल कुमार पटेल. पूर्व सांसद
– फोटो : amar ujala

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को तगड़ा झटका दिया है। बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी को ओर से 65 लाख रुपये के गबन और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर का है। बांदा निवासी बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी और इनके बीच बालू व्यवसाय को लेकर हुई रूपयों के लेनदेन का विवाद 2017 में शुरू हुआ। रमाकांत त्रिपाठी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) तहत दाखिल अर्जी पर कोतवाली नगर पुलिस ने पूर्व सांसद के खिलाफ 11 अक्तूबर 2020 को 65 लाख रूपए गबन करने और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी विवेचना के बाद बांदा की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

बालकुमार ने इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन राहत न मिलने पर 18 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के समक्ष समर्पण कर दिया और तब से वह बांदा जेल में बंद है। जमानत याचिका के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

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