UP : यूपी बोर्ड को हाईकोर्ट से राहत, मुस्लिम से हिंदू नाम बदलने के निर्देश पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई रोक

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Relief from the High Court for the UP board, the double bench of the High Court stayed the instructions

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने ही कोर्ट के एकल जज के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी जिसके द्वारा यूपी बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि वह याची का नाम शाहनवाज से एमडी समीर राव अपने रिकॉर्ड में परिवर्तन करे। यही नहीं एकल जज ने यूपी बोर्ड के उस प्रावधान को भी असंवैधानिक करार दिया था, जिसके द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई है।

यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल एवं जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल विशेष अपील की सुनवाई करते हुए पारित किया। सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर एकल जज द्वारा पारित 25 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें याची के नाम परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि इस तरह के मामले के लिए एक नीति भी बनाई जाए।

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