UP : हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज की, दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की नामंजूर

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High Court dismisses Abdullah Azam plea, seeking stay on two-year sentence rejected

अब्दुल्ला आजम
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों में आवेदक की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। अपीलीय अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्यायसंगत, उचित और कानूनी है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह समय की मांग है कि लोक प्रतिनिधियों का स्वच्छ छवि का होना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अब्दुल्ला आजम की याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।

याची अब्दुल्ला आजम और उसके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की निचली अदालत ने 29 जनवरी 2008 को पुलिस चेकिंग के दौरान समर्थकों के साथ हाईवे पर जाम लगाने के आरोप में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। दो साल की सजा होने की वजह से अब्दुल्ला आजम ने अपनी विधानसभा की सदस्यता भी खो दी। चुनाव आयोग अब स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव कराने की तैयारी में है। अब्दुल्ला आजम अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग पर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।

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