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यूपी निकाय चुनाव
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यूपी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर आप महापौर, नगर निगम के वार्ड पार्षद, नगर पालिका-पंचायत अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो चुनाव से जुड़ी बातें जानना जरुरी हैं। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने नगर निकाय चुनाव से जुड़े तथ्यों पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रकाश डाला।
यह है चुनाव कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि अलीगढ मंडल में दूसरे चरण में चुनाव हैं। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूर्वान्ह् 11 बजे से 3 बजे तक नगरीय निकायो के अध्यक्ष, सदस्यों के नामांकन पत्र खरीदे व जमा किए जाएंगे। 25 अप्रैल को पूर्वान्ह् 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल 2023 को 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 11 मई को पूर्वान्ह् 7 बजे से 6 बजे तक मतदान और 13 मई को पूर्वान्ह् 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना होगी।
आचार संहिता का ऐसे करें पालन
जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झण्डा टागने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नही करेंगे। कटआउट होर्डिग्स, बैनर नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नही स्थापित किये जायेंगे।
सभा, रैली, जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। सभा, रैली, जूलूस में लाउडस्पीकर, प्रचार-वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जाएगी।
‘‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने सम्मानित प्रेस प्रतिनिधियों से सहयोग व समन्वय की अपेक्षा की।

कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन, प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से सम्बन्धित किसी विभाग, संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नही दिये जायेंगे।
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