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आतिया साबरी बरी
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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तीन तलाक के मामले को लेकर चर्चा में आई अतिया साबरी को साढ़े सात वर्षों से न्यायालय में चल रहे चेक बाउंस के मामले में दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुम्हारी गांव निवासी शरीफ अहमद ने 15 जुलाई 2016 को अतिया साबरी के खिलाफ लक्सर कोर्ट में वाद दायर किया था। आरोप था कि अतिया साबरी सुल्तानपुर कस्बे में साबरी फरीदी विकास समिति के नाम से एक संस्था को संचालित करती चली आ रही हैं।
दो साल पहले अतिया का भाई रिजवान जो संस्था का अध्यक्ष है। उसके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप अभी संस्था में कुछ पैसा लगाएंगे तो पांच वर्षों के बाद वह उन्हें दोगुनी रकम देंगे।
इसके बाद शरीफ अहमद ने उन पर विश्वास कर उन्हें दो-दो लाख रुपये के दो चेक संस्था के नाम दे दिए थे। शरीफ अहमद के मुताबिक कुछ दिनों बाद उसे जानकारी हुई कि वह दोनों संस्था के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते हैं।
इसकी जानकारी होने पर शरीफ अहमद ने उन दोनों से अपनी दी गई रकम को वापस किए जाने की मांग की। इसके बाद उन्होंने शरीफ अहमद को पंजाब नेशनल बैंक का चार लाख रुपये की धनराशि का एक चेक दे दिया। चेक का भुगतान 10 मई 2016 को होना था।
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