Uttarakhand: हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक, पीसीसीएफ की कुर्सी से हटाए विनोद कुमार सिंघल को मिली बड़ी राहत

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Court Room
– फोटो : Social Media

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उत्तराखंड वन विभाग में हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीसीएफ की कुर्सी से हटे विनोद कुमार सिंघल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सिंघल की एक बार फिर हॉफ की कुर्सी पर ताजपोशी तय मानी जा रही है। कोर्ट के फैसले से पीसीसीएफ राजीव भरतरी को झटका लगा है।

अभी इस मामले में शासन का रुख स्पष्ट होना बाकी है। एक सप्ताह पूर्व जब हाईकोर्ट का फैसला पीसीसीएफ राजीव भरतरी के पक्ष में आया था, तब भी शासन का रुख स्पष्ट होने के बाद ही भरतरी हॉफ की कुर्सी पर बैठ पाए थे। बताते चलें कि एक चार अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ राजीव भरतरी के पक्ष में फैसला देते हुए अगले ही दिन उन्होंने हॉफ का चार्ज संभालने के आदेश दिए थे।

अगले दिन पांच अप्रैल का सरकारी अवकाश होने के बावजूद भरतरी ने चार्ज संभाला था। इसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पीसीसीएफ विनोद कुमार सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया। उधर, सचिव (वन) विजय यादव ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं हैं। आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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