Uttarakhand Excise Policy: घर में ज्यादा शराब रखने के लिए मिल सकेगा व्यक्तिगत बार लाइसेंस, देनी होगी इतनी फीस

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– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

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घर में ज्यादा शराब रखने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आबकारी विभाग व्यक्तिगत बार लाइसेंस देने की तैयारी में है। उसके बाद लाइसेंसधारक अपने घर में 60 लीटर अंग्रेजी शराब (व्हिस्की, इंपोर्टेड व भारतीय स्कॉच, बियर) रख सकेंगे। लाइसेंस फीस के तौर पर 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। जबकि, इसके लिए आबकारी विभाग को 50 हजार रुपये की गारंटी भी देनी होगी।

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अभी तक घर में शराब रखने और लाने-ले जाने के लिए 12 बोतल यानी नौ लीटर तक शराब ही निर्धारित है। लेकिन, इस बार आबकारी नीति में व्यक्तिगत बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। विभाग के अनुसार इस तरह से लोग अपनी पसंद की शराब घरों में ज्यादा मात्रा में रख सकेंगे। लाइसेंसधारक केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही अपने घर में रख सकेगा। कैंटीन या अन्य प्रदेशों में बिकने वाली शराब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो पांच साल से आईटीआर भर रहा हो। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और इसे जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे।

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