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वाराणसी कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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फास्टट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अवधेश कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति संतोष जायसवाल को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पत्नी के मोबाइल पर अनजान फोन आने से आक्रोशित संतोष ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा व पवन जायसवाल के अनुसार वादिनी शिवानी जायसवाल ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह डिलीवरी के लिए महिमापुर, कपसेठी स्थित अपनी बहन सोनम जायसवाल के ससुराल आई थी।
शव को छुपाकर भाग गया था जीजा
इस बीच उसकी बहन के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया, इसे लेकर उसके जीजा अभियुक्त संतोष जायसवाल ने बहन सोनम से लड़ाई-झगड़ा करने लगे थे। इसी बात को लेकर 27 मार्च 2020 को बहन और जीजा में फिर से विवाद हुआ। इसके बाद रात करीब दो बजे अभियुक्त संतोष जायसवाल ने पत्नी सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी।
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