Varanasi News: दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम न देना बीमा कंपनी को पड़ा भारी, 11 लाख और ब्याज देने का आदेश

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Consumer Forum ordered insurance company to pay 11 lakh and interest

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : Istock

विस्तार


दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम न देने पर उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। फोरम ने बीमा की धनराशि 11 लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। 30 दिन में धनराशि न देने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से देना पड़ेगा। 

यह है मामला

सुंदरपुर की रहने वाली मीरा सिंह ने अपने ट्रक का इंश्योरेंस दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से कराया था। 29 जून 2023 को सुल्तानपुर जाते वक्त जौनपुर में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन स्वामी ने सूचना इंश्योरेंस कंपनी व पुलिस को दी। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर ने निरीक्षण के बाद रिपोर्ट लगाया कि वाहन को खोले बिना आकलन नहीं किया जा सकता है। 

कंपनी ने वाहन का एस्टिमेट बनवाकर भेजने के लिए कहा। वाहन स्वामी ने पुनीत ऑटो मोबाइल्स से एस्टिमेट बनवाकर भेजा। रिपोर्ट में बताया गया कि वाहन की मरम्मत नहीं हो सकती है। यह बदले जाने योग्य है। बीमा कंपनी ने बिना खोले आकलन न होने और ठोस आधार न बताने की बात कहकर क्लेम क्लोज कर दिया।

मीरा सिंह ने 15 नवंबर 2023 को फोरम में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार बताते हुए बीमा की धनराशि 11 लाख 50 हजार रुपये व पांच हजार रुपये वाद व प्रतिकर देने का आदेश दिया है।

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