Agra: एटा के सपा नेता रामेश्वर सिंह पर एक और कार्रवाई, सिकंदरा में 40 लाख रुपये का फ्लैट कुर्क

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सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव

सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव
– फोटो : अमर उजाला

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एटा के समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। इसी के तहत बुधवार को आगरा के सिकंदरा के नालंदा टावर स्थित एक फ्लैट को पुलिस ने कुर्क कर दिया। इस दौरान मुनादी भी कराई गई। लोगों को बताया गया कि संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।

थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ अप्रैल में एटा के थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा एसएचओ देवेंद्र नाथ मिश्र ने दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों की अवैध धन से अर्जित संपत्ति चिन्हित की गई थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है।

फ्लैट नंबर 103 किया कुर्क 

इसी के तहत नेताओं के सिकंदरा के नालंदा टावर में बने फ्लैट नंबर 103 को कुर्क किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फ्लैट में कोई रह नहीं रहा था। पुलिस ने मुनादी भी कराई, जिससे इस फ्लैट की कोई व्यक्ति खरीद-फरोख्त ना कर सके। ढोल पीटकर कर लोगों को बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की जा रही है। 

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फ्लैट की कीमत 40 लाख से अधिक बताई गई है। फ्लैट पर सील लगाने के साथ ही बाहर दीवार पर कार्रवाई के बारे में पेंट से लिखवाया भी गया। पुलिस का दावा है कि यह अवैध तरीके से धन अर्जित करके खरीदा गया था। पूर्व विधायक इस समय जेल में बंद है, जबकि उनके भाई जमानत पर बाहर है। अभी तक पुलिस दोनों नेताओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

विस्तार

एटा के समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। इसी के तहत बुधवार को आगरा के सिकंदरा के नालंदा टावर स्थित एक फ्लैट को पुलिस ने कुर्क कर दिया। इस दौरान मुनादी भी कराई गई। लोगों को बताया गया कि संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।

थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ अप्रैल में एटा के थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा एसएचओ देवेंद्र नाथ मिश्र ने दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों की अवैध धन से अर्जित संपत्ति चिन्हित की गई थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है।

फ्लैट नंबर 103 किया कुर्क 

इसी के तहत नेताओं के सिकंदरा के नालंदा टावर में बने फ्लैट नंबर 103 को कुर्क किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फ्लैट में कोई रह नहीं रहा था। पुलिस ने मुनादी भी कराई, जिससे इस फ्लैट की कोई व्यक्ति खरीद-फरोख्त ना कर सके। ढोल पीटकर कर लोगों को बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की जा रही है। 

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फ्लैट की कीमत 40 लाख से अधिक बताई गई है। फ्लैट पर सील लगाने के साथ ही बाहर दीवार पर कार्रवाई के बारे में पेंट से लिखवाया भी गया। पुलिस का दावा है कि यह अवैध तरीके से धन अर्जित करके खरीदा गया था। पूर्व विधायक इस समय जेल में बंद है, जबकि उनके भाई जमानत पर बाहर है। अभी तक पुलिस दोनों नेताओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।



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