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दिल्ली मेयर चुनाव
– फोटो : AMAR UJALA
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दिल्ली में महापौर चुनाव को लेकर चल रही तनातनी के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव के दौरान मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम की पहली बैठक में महापौर का चुनाव हो। माहपौर का चुनाव होने के बाद महापौर की अध्यक्षता में अध्यक्षता में उप-मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों को चुनाव हो। कोर्ट के इस आदेश को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत।
आइये जानते हैं आखिर दिल्ली एमसीडी में मेयर के चुनाव पर क्या विवाद है? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में क्या-क्या कहा है? एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या रहे थे? मेयर चुनाव के लिए पहले कौन सी तारीखें तय हुईं थीं और उनमें क्या हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा?
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