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सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
अंडे खाने के शौकीन लोगों व इसकी बिक्री करने वाले व्यवसाइयों के लिए जरूरी खबर है। अंडे की गुणवत्ता को बरकरार रखने व एक्सपायरी डेट निकलने से पहले इसकी बिक्री की जिम्मेदारी व्यवसायियों की है। एक्सपायरी डेट निकलने के बाद इसे खाने से लोग बीमार हो सकते हैं।
बदायूं जिले में कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि दुकानदारों द्वारा लोगों को रखे हुए अंडे दे दिए गए, जिसे खाने के बाद लोगों की तबीयत तक बिगड़ गई। खराब अंडे से होने वाले नुकसान को देखते हुए शासन द्वारा इसकी बिक्री सहित अन्य पहलुओं को लेकर नियम जारी किया गया है।
आदेश में ये कहा गया
प्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि विक्रेता अंडे की गुणवत्ता बनाए रखने को अंडे की ट्रे पर स्टीकर, उत्पादन तिथि, पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। उत्पादन तिथि के तीन दिन के अंदर अंडों की बिक्री कर दें। बाहर से जिन वाहनों में अंडे मंगवाएं, उसमें और व्यवसायी अपने गोदाम व दुकान में भी कोल्डचेन की व्यवस्था करें। पिन कोड की अनिवार्यता से पता रहता है कि अंडा किस शहर या कस्बे से खरीदा गया है।
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