HP High Court: एमबीयू फर्जी डिग्री आपराधिक मामले में चालान की प्रति पेश करने के आदेश

[ad_1]

HP High Court: Present copy of challan in MBU fake degree criminal case

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एमबीयू फर्जी डिग्री आपराधिक मामले में दायर चालान को पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय को एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन की खंडपीठ ने जांच में सही पाई गई डिग्रियों की सूची भी तलब की है। अदालत ने इसकी सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से फर्जी डिग्री आपराधिक मामले दायर किए गए चालान को पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। अदालत ने इसके लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया है। एमबीयू के लगभग 250 छात्रों ने अदालत को पत्र लिख कर अपनी वास्तविक डिग्रियां दिलवाने की गुहार लगाई है। अदालत को बताया है कि डिग्रियां न मिलने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्रियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच और उनका सत्यापन करने के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। छात्रों का कहना था कि डिग्रियों का सत्यापन न होने से उनका भविष्य अधर में है।

विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप है। विशेष जांच टीम मामले की पहले से ही पड़ताल कर रही है। जांच कमेटी गठित होने के बाद से सैंकड़ों छात्रों ने अपने प्रमाणपत्रों को जांचने के लिए आवेदन किए हैं। मानव भारती की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल जवाब में भी आग्रह किया है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वह इस मामले से संबंधित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *