UP: सड़क हादसे में जान जाने के बाद बिखर गया था किसान का परिवार, कोर्ट ने दिया ये आदेश; मिलेगी बड़ी राहत

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farme Family was disintegrated after died in road accident court Order to pay compensation

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– फोटो : istock

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मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र में चार साल पहले सड़क दुर्घटना में हुई किसान की मौत के बाद उसकी छोटी बहन और बड़े भाई को वाहन की बीमा कंपनी 6.55 लाख का मुआवजा देगी। इस धनराशि पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जाएगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज पीएन राय ने यह आदेश बीमा कंपनी को दिया है।

चार साल पहले हुआ था सड़क हादसा 

थाना एलाऊ के सलेमपुर निवासी अनिल कुमार खेती करते थे। वह 22 दिसंबर 2019 को बाइक से भोगांव मंडी से अपने गांव जा रहे थे। मैनपुरी भोगांव मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन ने उनका अंतिम संस्कार करने के बाद थाना भोगांव में रिपोर्ट लिखा दी। अनिल की छोटी बहन रेखा और बड़े भाई जितेंद्र ने मुआवजा पाने के लिए वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ अपने अधिवक्ता संदीप तिवारी के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की। 

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ये दिया आदेश 

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज पीएन राय ने याचिका की सुनवाई की। गवाहों की गवाही के आधार पर वाहन की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही तय हुई। दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज पीएन राय ने बीमा कंपनी को मृतक आश्रितों को 6.55 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस धनराशि पर वाहन की बीमा कंपनी 7.5 प्रतिशत का ब्याज भी देगी।

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