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पूर्व सपा विधायक गोरख पासवान
– फोटो : सोशल मीडिया
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बलिया जिले की बेल्थरारोड सीट से पूर्व विधायक गोरख पासवान को 11 साल पुराने एक केस में राहत नहीं मिली है। वाराणसी में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अवनीश गौतम की अदालत ने गोरख पासवान द्वारा अनधिकृत तौर पर ट्रेन रोकने में तीन माह की सजा के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है।
अदालत ने एसीजेएम षष्टम के 8 अगस्त 2022 के निर्णय को पुष्ट करते हुए अभियुक्त को संबंधित अदालत ने सात अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है। अभियोजन का पक्ष एडीजीसी विनय सिंह ने रखा। अपीलीय अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया जिसमें कहा गया हो कि उसने जनता को नहीं भड़काया।
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बीते साल अगस्त में सुनाई गई थी सजा
अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद था और नेतृत्व कर रहा था। ऐसे में स्वीकृत तथ्य को साबित करना जरूरी नहीं है। अवर न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। एसीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते साल अगस्त माह में पूर्व विधायक गोरख पासवान को इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोकने के मामले में दोषी पाया था। तीन महीने की सजा के साथ ही साढ़े चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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