सुविधा: ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ, आवेदन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

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E shram card holders will get benefit of accident insurance in Azamgarh

E-shram card
– फोटो : istock

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श्रमिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार नई-नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। योजना के पात्र लाभार्थियों को दो लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। लाभ देने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित हो गई है।

ई-श्रम पोर्टल पर 19 लाख 25 हजार के करीब श्रमिक पंजीकृत हैं। ई-श्रम पोर्टल पर जो असंगठित कर्मकार 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत हैं, उन्हें ही दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पंजीयन के बाद दुर्घटना 31 मार्च 2022 को या उससे पहले हुई हो तो अनुग्रह राशि दी जाएगी। श्रमिक को दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यूएएन नंबर प्रस्तुत करना जरूरी है। पात्र श्रमिकों को लाभ देने के लिए पांच सदस्यी टीम गठित हुई है। डीएम अध्यक्ष, एसपी सदस्य, एडीएम प्रशासन सदस्य सचिव, सीएमओ सदस्य, सहायक श्रमायुक्त सदस्य बनाए गए हैं।

श्रमिकों को इस योजना का दुर्घटना की दृष्टि से मिलेगा लाभ 

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक के साथ अलग-अलग दुर्घटनाओं में अलग-अलग लाभ दिया जाएगा। अगर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय हानि, दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की पूर्ण या अपूरणीय हानि होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि, एक हाथ या एक पैर उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि पर एक लाख का लाभ मिलेगा।

दावा करने में लगेंगे ये कागजात 

श्रमिक की मृत्यु होने पर दावेदार का आधार नंबर, यूएनए कार्ड नंबर, मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणपत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गई एफआईआर, दुर्घटना में मौत को साबित करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।

क्या कहते हैं अधिकारी

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है। 31 मार्च 2022 से पहले दुर्घटना में दिव्यांग या मृत्यु होने पर श्रमिकों का लाभ दिया जा रहा है। श्रमिकों के लिए यह अच्छी योजना है। पात्र श्रमिक श्रम विभाग के जिला कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं।

– देवेंद्र सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़।

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