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अलीगढ़ नगर निगम
– फोटो : साेशल मीडिया
विस्तार
गृहकर से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अलीगढ़ नगर निगम के सेवा भवन में हेल्प डेस्क बनाई गई है। कमरा नंबर 2 में जोन 1 व 2 और कमरा नंबर 5 में जोन 3 व 4 की हेल्प डेस्क है। यहां पर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक करदाता समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि यदि किसी करदाता का भवन 1440 स्क्वायर क्षेत्र का आवासीय है और 10 साल पुराना हो गया है। उस पर मैरिस रोड क्षेत्र में 5715 प्रतिवर्ष, रामघाट रोड पर 6033 प्रति वर्ष, सासनी गेट एरिया में 4445 प्रति वर्ष और सारसौल एरिया में 6033 प्रति वर्ष कर लगेगा। उन्होंने कहा कि आवासीय भवन में कवर्ड एरिया मंजिल-वार जोड़कर के 80 फीसदी क्षेत्र पर कर लगेगा।
उन्होंने कहा कि नान-रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे अस्पताल, मैरिज लॉन, होटल, नर्सिंग होम, सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय आदि के संबंध में भवन पर 100 फीसदी कवर्ड एरिया पर संपत्ति के उपयोग के अनुसार कर लगाया जाता है।
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